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PM Shram Yogi Maandhan Yojana 2026: श्रमिकों को ₹3,000 पेंशन, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

Sneha Saini✓
लेखकSneha SainiAdmin & Content Editor
प्रकाशित तिथि
11 अक्टूबर 2026
12:30 PM
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2026 असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार की पेंशन योजना है। इसके तहत पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ₹3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन मिल सकती है। योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु वाले ऐसे श्रमिक शामिल हो सकते हैं, जिनकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम है और जो निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करते हैं।

योजना में श्रमिक को प्रवेश की उम्र के अनुसार हर महीने ₹55 से ₹200 तक का योगदान देना होता है। केंद्र सरकार भी लाभार्थी के बराबर राशि जमा करती है। इच्छुक श्रमिक नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2026 की मुख्य जानकारी

विवरणजानकारी
योजना का नामप्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
संक्षिप्त नामPM-SYM
संबंधित मंत्रालयश्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लाभार्थीपात्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिक
प्रवेश आयु18 से 40 वर्ष
मासिक आय सीमा₹15,000 तक
60 वर्ष के बाद पेंशन₹3,000 प्रति माह
मासिक अंशदान₹55 से ₹200
सरकारी योगदानलाभार्थी के बराबर
आवेदन का माध्यमकॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
आधिकारिक पोर्टलयहां क्लिक करें

योजना की पात्रता और हर महीने कितना पैसा जमा करना होगा?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना है, जिनके पास नियमित पेंशन की सुविधा नहीं है। घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, निर्माण श्रमिक, रिक्शा चालक, कृषि मजदूर, मोची और इसी तरह के अन्य काम करने वाले लोग पात्रता पूरी करने पर इस योजना में शामिल हो सकते हैं।

आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक संबंधित EPFO, ESIC या NPS की पात्रता-बहिष्करण शर्तों के अंतर्गत नहीं होना चाहिए और वह आयकरदाता नहीं होना चाहिए। आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर लागू नियमों की पुष्टि जरूर करें।

इस योजना में मासिक योगदान प्रवेश की उम्र के आधार पर तय होता है। श्रमिक जितनी कम उम्र में योजना से जुड़ता है, उसका मासिक योगदान उतना कम होता है। केंद्र सरकार भी उसके बराबर राशि जमा करती है।

प्रवेश की आयुश्रमिक का मासिक योगदानसरकार का मासिक योगदान
18 वर्ष₹55₹55
20 वर्ष₹65₹65
25 वर्ष₹80₹80
30 वर्ष₹105₹105
35 वर्ष₹150₹150
40 वर्ष₹200₹200

उदाहरण के लिए, 18 वर्ष की उम्र में योजना से जुड़ने वाले श्रमिक को हर महीने ₹55 जमा करने होते हैं और सरकार भी ₹55 का योगदान करती है। वहीं, 40 वर्ष की उम्र में शामिल होने वाले श्रमिक को हर महीने ₹200 जमा करने होते हैं। निर्धारित योगदान नियमित रूप से जमा करना जरूरी है।

PM Shram Yogi Maandhan Yojana में आवेदन कैसे करें?

योजना में पंजीकरण कराने के लिए पात्र श्रमिक नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जा सकते हैं। आवेदन के समय आधार कार्ड, बचत बैंक खाते या जनधन खाते की जानकारी और IFSC कोड तैयार रखें।

सबसे पहले नजदीकी CSC पर जाकर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकरण कराने के लिए कहें। इसके बाद आधार नंबर, बैंक खाते का विवरण और अन्य जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। पंजीकरण के दौरान आपकी आयु और पात्रता की जांच की जा सकती है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर आपका पंजीकरण किया जाएगा।

आवेदन जमा करने के बाद मिलने वाली रसीद या सदस्यता संबंधी विवरण सुरक्षित रखें। योजना में शामिल होने के बाद निर्धारित मासिक योगदान जमा करना जरूरी है। योगदान और बैंक खाते से संबंधित जानकारी भरते समय विशेष सावधानी रखें।

योजना की जानकारी और उपलब्ध ऑनलाइन सुविधाएं देखने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। यदि पंजीकरण प्रक्रिया में सहायता चाहिए, तो नजदीकी CSC से संपर्क कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण लिंक

कार्यआधिकारिक लिंक
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनायहां क्लिक करें
श्रम एवं रोजगार मंत्रालयआधिकारिक वेबसाइट
ई-श्रम पोर्टलयहां क्लिक करें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कितनी पेंशन मिलती है?

पात्र सदस्य को 60 वर्ष की आयु पूरी करने और योजना की शर्तें पूरी करने पर ₹3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन मिलती है।

योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

18 से 40 वर्ष की आयु वाले पात्र असंगठित श्रमिक, जिनकी मासिक आय ₹15,000 तक है और जो अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं।

हर महीने कितना पैसा जमा करना पड़ता है?

प्रवेश की उम्र के अनुसार श्रमिक को ₹55 से ₹200 प्रति माह योगदान देना होता है। केंद्र सरकार भी बराबर राशि का योगदान करती है।

क्या 60 वर्ष से पहले पेंशन मिलती है?

सामान्य नियम के अनुसार योजना की सुनिश्चित मासिक पेंशन 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद शुरू होती है।

क्या पति-पत्नी दोनों इस योजना में शामिल हो सकते हैं?

यदि पति और पत्नी दोनों अलग-अलग निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करते हैं, तो वे अलग-अलग सदस्य के रूप में योजना में शामिल हो सकते हैं।

योजना में आवेदन कहां करें?

पात्र श्रमिक नजदीकी CSC के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।

Disclaimer: यह लेख प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की सामान्य जानकारी के लिए तैयार किया गया है। आवेदन करने से पहले पात्रता, मासिक योगदान, पंजीकरण प्रक्रिया और अन्य नियमों की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल या नजदीकी CSC से करें।

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लेखक के बारे में

Sneha Saini

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